नियम और विनियम

  1. 1. अकादमी के अलावा किसी और संस्था के साथ प्रशिक्षण लेने अथवा प्रशिक्षण लेने अथवा प्रशिक्षण देने की अनुमति छात्रों को नहीं होगी।
  2. 2. छात्रों को अन्य संस्थाओं के अन्तर्गत किसी प्रकार चाहे संस्थाएं व्यवसायिक हों या शौकिया हों भाग लेने की तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
  3. 3. अकादमी द्वारा घोषित अवकाश केदिनों में छात्र बिना निदेशक की पूर्व अनुमति के किसी और संस्था के साथ कार्य नही करेंगे। अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य की विस्तृत रूप–रेखा अग्रिम रूप में निदेशक के समक्ष रखनी होगी।
  4. 4. प्रत्येक छात्र को साफ एवं सुव्यवस्थित पहनावे में अकादमी आना केश का उचित रख–रखाव बढ़े नाखूनों का कटा होना एवं दाढ़ी का बना होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर उन्हें कक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
  5. 5. सभी छात्रों से भली प्रकार के शिष्टाचार की अनिवार्य अपेक्षा की जाती है। छात्रों द्वारा अकादमी से संबंधित सभी अधिकारियों को यथोचित गरिमा प्रदान करना आवश्यक है।
  6. 6. अकादमी प्रांगण में पान खाने धूम्रपान करने एवं किसी नशीली वस्तु का सेवन करना निषेध है। अकादमी प्रांगण को साफ एवं सुव्यवस्थित रखना भी छात्रों के दायित्वों में एक दायित्व में एक दायित्व होगा। अकादमी का कार्य अन्य स्थानों पर भी नियोजित किया जाता है। वहां भी उपर्युक्त नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
  7. 7. प्रशिक्षण के समय बाहरी अतिथियों तथामित्रों को अकादमी में बुलाने की अनुमति छात्रों को नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों मेंनिदेशक ⁄ संबंधित अधिकारी से आज्ञा लेकर ही अतिथि ⁄ व्यक्ति से छात्रमिल सकते हैं।
  8. 8. प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न नाटकों में छात्रों को जो भूमिका ⁄ कार्य नाट्य निर्देशक द्वारा प्रदान किया जायेगा उसे प्रत्येक छात्र को संबंधित शिक्षक ⁄ नाट्रय निर्देशक के आदेशानुसार करना होगा।
  9. 9. जहाँ प्रत्येक छात्र ⁄ छात्रा से आपसी सौहार्द्र की अपेक्षा की जाती है वहीं छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर संबंधित छात्र का निष्कासन किया जायेगा।
  10. 10. अकादमी के टेलीफोन का उपयोग छात्रों द्वाराकिये जाने की अनुमति नहीं है और न ही सामान्य स्थिति में छात्रों के फोन अकादमी में रिसीव किये जायेंगे।
  11. 11. अकादमी द्वारा निर्मित संहिता का हर छात्र को पूर्ण रूपसे पालन करना होगा।किसी भी अवस्था में छात्र द्वारा उक्त संहिता का पालन न करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं संबंधित छात्र का निष्कासन भी किया जा सकताहै।
  12. 12. निदेशक द्वारा अनुशासन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
  13. 13. अकादमी में प्रवेश पाने के बाद प्रत्येक छात्र को स्वास्थ्य परीक्षा अपने निवास जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ⁄ सिविल सर्जन से करानी होगी। इस स्वास्थ्य परीक्षा का व्यय छात्रों को स्वयं वहन करना होगा।
  14. 14. छात्र ⁄ छात्रा का आई०क्यू० परीक्षण अकादमी के व्यय पर कराया जायेगा जिसके पश्चात ही प्रवेशदिया जा सकेगा।
  15. 15. अकादमी का कोई भी छात्र न तो छात्र संघ्ज्ञ का गठन करेगा और न ही इस प्रकार के किसी अन्य संघ की सदस्यता ग्रहण करेगा अथवा उसकी गतिविधियों में भाग लेना।
  16. 16. अनुशासन अथवा नियम भंग करने की स्थिति में अनुशासन कमेटी निदेशक को संबंधित छात्र ⁄ छात्रा के विषय में अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर निदेशक छात्र ⁄ छात्रा को दिये जाने वाले दण्ड के बारे में निर्णय लेंगे जो संबंधित छात्र ⁄ छात्रा को मान्य होगा।

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