छात्रावास और मेस

छात्रावास

  1. छात्रावास का शुल्क रु 500 ⁄– (रूपये पांच सौ मात्र) है। प्रत्येक छात्र ⁄ छात्रा छात्रावास में रहने से पूर्व प्रत्येक माह की पहली तारीख तक उपरोक्त शुल्क कार्यालय में अवश्य जमा कर रसीद प्राप्त करे लें। रसीद दिखाने पर ही छात्रावास अधीक्षक छात्रावास में रहने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।
  2. छात्रावास के प्रत्येक कक्ष एवं बाथरूम ⁄ टायलेट इत्यादि को साफ–सुथरा रखना आवासीय छात्र ⁄ छात्राओं का दायित्व है।
  3. छात्रावास की किसी भी सामग्री को क्षति पहॅुचाने पर संबंधित छात्र ⁄ छात्रा उत्तरदायी होंगे।
  4. छात्रावास में धूम्रपान मदिरापान या किसी भी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबन्धित हैं। इसके विरूद्ध कार्य करने पर छात्र ⁄ छात्रा को छात्रावास सेनिष्कासितकिया जा सकता है।
  5. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास के मेस में नाश्ता भोजन इत्यादि करने के पश्चात वे वापस अकादमी भवन अथवा अपने छात्रावास में जायेंगी। छात्र छात्रावास के किसी भी कक्ष अथवा अन्य स्थान में छात्राओं का जाना प्रतिबन्धित है।
  6. छात्रावास में किसी बाहरी व्यक्ति भले ही वह छात्र के अभिभावक, रिश्तेदार या पूर्व छात्र ही क्यों न हों, को ठहरने की अनुमति नहीं है। आगन्तुकों से मिलने का समय सांय 6:30 से सांय 7:30 बजे तक है।
  7. सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती हैकि रात्रि 9.00 बजे तक छात्रावास में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें।
  8. छात्रावा में हीटर इमरशन रोंड या इसी प्रकार के उच्च वॉट केविद्युत उपकरणों का प्रयोग छात्रों द्वारा वर्जित होगा।
  9. छात्रावास में चीखताचिल्लाता जोर–जोर से आपस में बातचीत करना एवं छात्रावास का सामान्य वातावरण खराब करना वर्जित है। तेज आवाज में संगीत सुनना जिससे अन्य छात्रों के आगणन में बाधा उत्पन्न हो पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।
  10. छात्रा ⁄ छात्रा अपने किसी भी कीमती सामान को सुरक्षित रखने हेतु स्वंय जिम्मेदार होंगे।
  11. छात्र ⁄ छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्ष छोड़ने से पूर्व बत्ती व पंखा बंद करना नही भूलेंगे।
  12. छात्र ⁄ छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि मेस मे भोजन–नाश्ता आदि करते समय किसी भी पकार की अभद्रता का प्रदर्शन नही करेंगे।
  13. पूर्वाभ्यास ⁄ प्रशिक्षण अथवा अकादमी द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में रात्रि विलम्ब की स्थिति में वार्डन को इसकी पूर्व सूचना देनी होंगी।
  14. छात्र ⁄ छात्रायें अपने स्थानीय संरक्षक का पता दूरभाष नम्बर इत्यादि लिखित रूप में वार्डेन को देंगे ⁄ देंगी। साथ ही अपने स्थायी निवास का पता व दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध करायेंगे ⁄ करायेंगी।
  15. रविवार अथवा अवकाश केदिनों में यदि कोई छात्र ⁄ छात्रा छात्रावास से कहीं बाहर जाना चाहता ⁄ चाहती है अथवा किसी परिचित ⁄ रिश्तेदार के निवास पर रूकता ⁄ रूकती है, तो उसकी पूर्व सूचना एंव अनुमति वार्डेन से लिखित रूप में लेनी होंगी।
  16. छात्रावास में नियुक्त कर्मचारी अथवा चौकीदार के पास रखे रजिस्टर में आने–जाने वाले आगन्तुकों का नाम पता समय, तिथि, उद्देश्य आदि स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होगा।
  17. अवकाश अथवा विशेष परिस्थितियों में शहर से बाहर जाने एवं वापस आने की तिथि समय आदि की सूचना वार्डेन को देनी होगी।
  18. वार्डेन ⁄ सहायक निदेशक ⁄ निदेशक द्वारा नित्य प्रति एवं अकस्मात किसी भी समय छात्रावा के किसी भी कक्ष का निरीक्षण किया जासकता है।
  19. छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व अपने कक्ष की चाभियाँ छात्रावास के की–बोर्ड में जमा कर दें।
  20. सफेद बेड शीट व सफेद पिलो कवर की व्यवस्थ छात्र ⁄ छात्रा द्वारा स्वयं की जायेगी।
  21. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र ⁄ छात्राओं के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है।नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।निदेशक भारतेन्दु नाट्य अकादमी का निर्णय अन्तिम होगा।

मेस

  1. मेस का संचालन छात्रों को स्वंय करना होगा। अकादमी द्वारा आधारभूत सुविधायें यथा–स्थान बर्तन आदि ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

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