अवकाश

  1. राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त सामान्यतःदिसम्बर–जनवरी में 15दिनों का शीतकालीन अवकाश प्रदान किया जाता है।
  2. उपयुर्क्त एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त 15दिन का आकस्मिक ⁄ चिकित्सा अवकाश प्रशिक्षार्थियों को देय होगा इसके अतिरिक्त कोई अवकाश किसी भी दशा में देय न होगा।
  3. अवकाश एक सामाय सुविधा है। अधिकार नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक अथवा प्रस्तुति कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अवकाश के दिनो में भी प्रशिक्षण कार्य हो सकता है।
  4. विशेष परिस्थितियों में अवकाशनिदेशक के विवेकानुसार स्वीकृत किया जायेगा।

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